Pension Bhogiyon Ke Liye Khushkhabari: केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है। और हालांकि हाल ही में क्या देखा जा रहा है कि कुछ कोषागारों द्वारा पारिवारिक पेंशन पर आए की कटौती की जा रही है ऐसे में पेंशन रूप को इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल करने मैं काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में आप सभी को बता दे सरकार ने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे आयत अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत पारिवारिक अन्य स्रोत के तहत वर्गीकृत किया गया है और साथ ही आप सभी को बता दे इसका सीधा मतलब है कि पारिवारिक पेंशन वेतन या पेंशन की अंतर्गत कर योग्य आए नहीं मानी जाती आप सभी को बता दे कर अधिनियम की धारा 192 के तहत आने वाले सभी नियम पारिवारिक पेंशन पर लागू नहीं होते हैं, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे आर्टिकल में अंत तक।
Pension Bhogiyon Ke Liye Khushkhabari
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे वित्ती मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिपत्र संख्या 24/ 2022 दिनांक 07 दिसंबर 2022 में स्पष्ट किया गया था और साथ ही इस पेंशन के तहत धारा 192 टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी और साथ ही शारीरिक पेंशन के तहत कटौती गैर कानूनी है।
कोषागारों को दिए गए निर्देश
उत्तर प्रदेश कोषागारों को निदेशालय ने स्पष्ट रूप से सभी कोषागारों को निर्देश दिया गया है कि पारिवारिक पेंशन से संबंधित आई की कटौती न करें परंतु अगर कोई शारीरिक पेंशन पर लिखित रूप से डीटीएच कटौती का अनुरोध करता है तो ऐसे में आवेदन पत्र उनके रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और भी जानकारी के लिए बने रहे आर्टिकल में अंत तक।
पारिवारिक पेंशनरो के लिए आवश्यक कदम
सभी की जानकारी के लिए बता दे पेंशन पर टीडीएस नई काटा जाना चाहिए और साथ ही आप सभी को बता दे कोषागार द्वारा टीडीएस काटा जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ लिखा गया शिकायत उन्हें इस संबंध में उचित सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है औरइसके अलावा लिखित रूप में काफी अनुरोध करना चाहिए।
पारिवारिक पेंशन धारकों को राहत
आप सभी को बता दे पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस की कटौती को लेकर काफी ज्यादा कठिनाइयां आ रही है और साथ ही ही इसके तहत निर्देशानुसार इस प्रकार की कटौती को रोका जाना चाहिए और साथ ही आवश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसलिए सरकार द्वारा यह कदम उठाए जा रहा है और पेंशनरों को राहत मिलेगी।
पेंशनभोगियों को राहत
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे सरकार ने यह कदम बेहद ही सोच समझ कर उठाया है जिससे पारिवारिक पेंशनभोगियों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी और साथ ही इसके तहत राहत दी जाने वाले पेंशन आया कर के दायरे में नहीं आनी चाहिए और सांसदों विधायकों को की परेशानी आयकर से मुक्त होती है, जिसके तहत सरकार को सोच समझ कर ध्यान पूर्वक कदम उठाना चाहिए।