Home Loan लेने वाले सावधान, RBI ने जारी किए नए आदेश… नहीं पता तो लगेगा मोटा जुर्माना

Home Loan: यदि आप होम लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो गौर से सुनिए आरबीआई की ओर से इसे लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। अरबी की ओर से होम लोन पर बड़ी राहत मिलने वाली है भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि किसी भी बैंक द्वारा यदि ग्राहक से चार्ज वसूला जा रहा है तो ऐसे में कुछ नए नियम बदलाव किया जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं आईए जानते हैं पूरी जानकारी।

RBI Home Loan Rules : होम लोन लेने से पहले जान लें आरबीआई का नियम

जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से विभिन्न परिस्थितियों में ग्राहकों के लिए फैसला लेते रहते हैं और फिर एक बार रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से सालाना निरीक्षण किया गया जिसके अंतर्गत पाया गया है कि कुछ बैंक या लोन देने वाली संस्थाएं ग्राहक से अधिक ब्याज वसूल रही है। इसके अतिरिक्त वसूली करते समय इसका गलत तरीकों से उपयोग किया जा रहा है।

अब केंद्रीय बैंक की ओर से इस बात का पता चला है तो गाइडलाइंस को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं और RBI New Rules लागू किए हैं जिसके माध्यम से बैंक एवं संस्थाओं को ग्राहक को धनराशि के वास्तविक वितरण तिथि से ब्याज व सुनना जरूरी हो चुका है।

RBI New Rules : प्रमुख बैंकों का क्या है प्रोसेसिंग फीस

जो भी नागरिक लोन लेते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नए गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें बड़ी रात मिलने वाली है जिसके अंतर्गत कई करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है यदि आप होम लोन लेते हैं तो इसके लिए आपको SBI, HDFC BANK, ICICI BANK, KOTAK MAHINDRA BANK AUR PUNJAB NATIONAL BANK का होम लोन का प्रोसेसिंग शुल्क क्या है।

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की ओर से होम लोन पर ग्राहकों के प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लोन की राशि का 0.35% तक जीएसटी काटा जाएगा और न्यूनतम 200 जीएसटी और अधिकतम 10000 जीएसटी लागू किया जाएगा।

इसके तरीके जितने भी प्राइवेट बैंक है उनके लिए अधिकतम 7500 प्रोसेसिंग फीस होने वाली है और आईसीआईसीआई बैंक में लोन का 0.50 से लेकर दो प्रतिशत अथवा ₹3000 तक वसूली की जा सकती है और पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों से होम लोन की राशि पर एक प्रतिशत तक जीएसटी चार्ज और प्रोसेसिंग वसूला जाता है।

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लोन मंजूरी होने की तारीख से वसूला जा रहा था बैंकों में ब्याज।

आप सभी की जानकारी हेतु बता दे कि आरबीआई की ओर से नए बयान में पाया गया है कि कुछ कर्ज दाटा लोन पर ब्याज लोन लेने की तारीख की बाजार लोन मंजूरी होने की तारीख बता देते हैं और इसका ब्याज भुगतान भी हो रहा है आरबीआई की ओर से बताया गया है कि ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर वास्तविक लोन वितरण के अंतर्गत कार्य दाताओं द्वारा चेक की तारीख से ब्याज वसूल किया जाता है। मूल रूप से देखा जाए तो संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन खाता संस्करण के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं।

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